प्रधानमंत्री कन्या विवाह योजना उत्तर प्रदेश 2025: क्या यह योजना वास्तव में मौजूद है?

प्रधानमंत्री कन्या विवाह योजना उत्तर प्रदेश (Pradhanmantri Kanya Vivah Yojana UP) के बारे में अक्सर लोगों के बीच चर्चा होती है, लेकिन वास्तव में केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस नाम से कोई विशिष्ट योजना संचालित नहीं की जा रही है। यह एक सामान्य गलतफहमी है, जो अन्य विवाह अनुदान योजनाओं, जैसे उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, के साथ भ्रमित हो जाती है। इस SEO-अनुकूल लेख में, हम प्रधानमंत्री कन्या विवाह योजना UP की वास्तविकता, उत्तर प्रदेश में उपलब्ध समान योजनाओं, उनकी पात्रता, लाभ, और आवेदन प्रक्रिया को विस्तार से समझाएंगे।

क्या है प्रधानमंत्री कन्या विवाह योजना?

केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से कोई आधिकारिक योजना 2025 तक शुरू नहीं की गई है। कुछ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में इस नाम का उल्लेख होता है, लेकिन ये गलत या भ्रामक जानकारी हो सकती हैं। इसके बजाय, उत्तर प्रदेश में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए निम्नलिखित योजनाएं उपलब्ध हैं:

  1. उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना (UP Shadi Anudan Yojana)
  2. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana)
  3. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana) – यह विवाह सहायता नहीं, बल्कि कन्या के जन्म से शिक्षा तक सहायता प्रदान करती है।

इन योजनाओं को अक्सर “प्रधानमंत्री कन्या विवाह योजना” समझ लिया जाता है, क्योंकि लोग केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ भ्रमित हो जाते हैं। नीचे हम इन योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं।

उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना 2025

उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक व्यक्तिगत विवाह सहायता योजना है, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए उपलब्ध है।

लाभ

  • वित्तीय सहायता: प्रत्येक कन्या के लिए ₹20,000 (कुछ स्रोतों में ₹51,000 का उल्लेख, लेकिन 2025 में ₹20,000 ही लागू)।
  • लाभ की सीमा: एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों के लिए।
  • लक्ष्य समूह: BPL परिवार, विधवा, तलाकशुदा, और दिव्यांग अभिभावकों की बेटियां।
  • प्राथमिकता: विधवा महिलाओं की बेटियों और दिव्यांग अभिभावकों की बेटियों को प्राथमिकता।

पात्रता

  • निवास: कन्या और अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
  • आयु:
    • कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष।
    • वर की आयु कम से कम 21 वर्ष।
  • आय सीमा:
    • ग्रामीण क्षेत्र: वार्षिक आय ₹46,080 से कम।
    • शहरी क्षेत्र: वार्षिक आय ₹56,460 से कम।
  • विवाह तिथि: विवाह के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक आवेदन स्वीकार्य।
  • वर्ग: SC, ST, OBC, और सामान्य वर्ग के BPL परिवार।
  • आवेदन शर्त: आधार कार्ड और बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड (कन्या और वर का)
  • विवाह प्रमाण पत्र या विवाह निमंत्रण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (BPL कार्ड)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC के लिए)
  • बैंक पासबुक (आधार से लिंक)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (कन्या और वर की)
  • आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, या आधार)

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. वेबसाइट पर जाएं: shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं।
  2. पंजीकरण करें: “New Registration” पर क्लिक करें और आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और OTP के साथ सत्यापन करें।
  3. फॉर्म भरें: कन्या और वर की जानकारी, विवाह तिथि, आय विवरण, और बैंक खाता जानकारी दर्ज करें।
  4. दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  5. सबमिट करें: फॉर्म जमा करें और आवेदन संख्या नोट करें।
  6. सत्यापन: समाज कल्याण विभाग द्वारा सत्यापन के बाद राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में हस्तांतरित होगी।

ऑफलाइन आवेदन

  • फॉर्म प्राप्त करें: नजदीकी तहसील, विकास खंड कार्यालय, या जिला समाज कल्याण कार्यालय से।
  • फॉर्म भरें: सभी विवरण और दस्तावेज संलग्न करें।
  • जमा करें: तहसील या विकास खंड कार्यालय में जमा करें।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2025

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों, विधवाओं, और तलाकशुदा महिलाओं के सामूहिक विवाह के लिए शुरू की गई है। यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होती है और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है।

लाभ

  • वित्तीय सहायता: प्रत्येक जोड़े के लिए कुल ₹51,000:
    • ₹35,000 कन्या के बैंक खाते में।
    • ₹10,000 वैवाहिक सामग्री (कपड़े, गहने, बर्तन) के लिए।
    • ₹6,000 आयोजन खर्च के लिए।
  • लाभार्थी: SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, और सामान्य वर्ग के गरीब परिवार।
  • अतिरिक्त सुविधाएं: सामूहिक विवाह में भोजन, सजावट, और अन्य व्यवस्थाएं सरकार द्वारा।

पात्रता

  • निवास: कन्या और वर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी।
  • आयु:
    • कन्या की आयु 18 वर्ष या अधिक।
    • वर की आयु 21 वर्ष या अधिक।
  • आय सीमा: कोई सख्त आय सीमा नहीं, लेकिन BPL परिवारों को प्राथमिकता।
  • वर्ग: सभी वर्ग (SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, सामान्य)।
  • शर्तें:
    • कन्या अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, या परित्यक्ता हो।
    • विवाह पंजीकरण अनिवार्य।
  • आवेदन: सामूहिक विवाह की तारीख से पहले आवेदन।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड (कन्या और वर का)
  • आय प्रमाण पत्र (BPL कार्ड, यदि उपलब्ध)
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक के लिए)
  • विवाह निमंत्रण पत्र
  • बैंक पासबुक (आधार से लिंक)
  • आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, या आधार)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • तलाक/विधवा प्रमाण पत्र (यदि लागू)

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. वेबसाइट पर जाएं: cmsvy.upsdc.gov.in पर जाएं।
  2. आवेदन करें: “Apply Online” पर क्लिक करें और आधार नंबर, जन्म तिथि, और OTP के साथ ई-केवाईसी पूरी करें।
  3. फॉर्म भरें: व्यक्तिगत विवरण, विवाह विवरण, आय विवरण, और बैंक खाता जानकारी दर्ज करें।
  4. दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  5. सबमिट करें: फॉर्म जमा करें और आवेदन संख्या नोट करें।
  6. सत्यापन: समाज कल्याण विभाग द्वारा सत्यापन के बाद सामूहिक विवाह की तारीख दी जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन

  • फॉर्म प्राप्त करें: जिला समाज कल्याण कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, या ग्राम पंचायत से।
  • फॉर्म भरें: सभी विवरण और दस्तावेज संलग्न करें।
  • जमा करें: जिला समाज कल्याण कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय में।

कन्या विवाह सहायता योजना (निर्माण श्रमिकों के लिए)

निर्माण श्रमिकों की बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कन्या विवाह सहायता योजना चलाती है, जो श्रम विभाग द्वारा संचालित है।

लाभ

  • वित्तीय सहायता:
    • सामान्य विवाह: ₹55,000।
    • अंतर्जातीय विवाह: ₹61,000।
    • सामूहिक विवाह (11+ जोड़े): ₹65,000 प्रति जोड़ा।
  • लाभार्थी: पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियां।

पात्रता

  • पंजीकरण: श्रमिक का श्रम विभाग में पंजीकरण 365 दिन पहले हुआ हो।
  • आयु:
    • कन्या: 18 वर्ष या अधिक।
    • वर: 21 वर्ष या अधिक।
  • आवेदन समय: विवाह के 3 महीने के भीतर (सामूहिक विवाह के लिए 15 दिन पहले)।

आवश्यक दस्तावेज

  • श्रम पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड (कन्या और वर का)
  • बैंक पासबुक
  • आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र)
  • विवाह प्रमाण पत्र या निमंत्रण पत्र
  • राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर की प्रति
  • विवाह फोटो (प्रमाणित)

आवेदन प्रक्रिया

  • ऑनलाइन: upbocw.in पर आवेदन करें।
  • ऑफलाइन: नजदीकी श्रम कार्यालय में फॉर्म जमा करें।

स्थिति जांच

  • शादी अनुदान योजना: shadianudan.upsdc.gov.in पर आवेदन संख्या या आधार नंबर से स्थिति जांचें।
  • सामूहिक विवाह योजना: cmsvy.upsdc.gov.in पर जांचें।
  • कन्या विवाह सहायता योजना: upbocw.in या श्रम कार्यालय से संपर्क करें।

FAQs: प्रधानमंत्री कन्या विवाह योजना UP से संबंधित प्रश्न

1. क्या प्रधानमंत्री कन्या विवाह योजना UP में उपलब्ध है?

  • नहीं, यह योजना आधिकारिक रूप से मौजूद नहीं है। इसके बजाय UP शादी अनुदान योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उपलब्ध हैं।

2. UP शादी अनुदान योजना में कितनी राशि मिलती है?

  • ₹20,000 प्रति कन्या (कुछ स्रोतों में ₹51,000, लेकिन 2025 में ₹20,000 लागू)।

3. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कितनी सहायता मिलती है?

  • ₹51,000 प्रति जोड़ा (₹35,000 नकद, ₹10,000 सामग्री, ₹6,000 आयोजन)।

4. आवेदन के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या हैं?

5. क्या एक परिवार की दो से अधिक बेटियों को लाभ मिल सकता है?

  • नहीं, अधिकतम दो बेटियों के लिए लाभ उपलब्ध है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री कन्या विवाह योजना उत्तर प्रदेश के नाम से कोई योजना 2025 तक मौजूद नहीं है। हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार की शादी अनुदान योजना (₹20,000), मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (₹51,000), और कन्या विवाह सहायता योजना (₹55,000-₹65,000) गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता प्रदान करती हैं। यदि आप पात्र हैं, तो shadianudan.upsdc.gov.in, cmsvy.upsdc.gov.in, या upbocw.in पर आवेदन करें। सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स या समाज कल्याण/श्रम कार्यालय से संपर्क करें।

इस लेख को अन्य जरूरतमंद परिवारों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

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