मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP), जिसे कन्या विवाह योजना के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है। यह योजना गरीब, निराश्रित, विधवा, और तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2025 में, इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र कन्या को ₹55,000 की सहायता दी जाती है। इस SEO-अनुकूल लेख में हम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फॉर्म MP, कन्या विवाह योजना फॉर्म, और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबंधित पूरी जानकारी, आवेदन प्रक्रिया, और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तार से बताएंगे।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2006 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, विधवाओं, और तलाकशुदा महिलाओं को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है और सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के माध्यम से लागू होती है। योजना हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की महिलाओं के लिए उपलब्ध है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लिए निकाह योजना शामिल है।
सहायता राशि
- कुल राशि: ₹55,000 प्रति कन्या।
- ₹38,000: विवाह सामग्री (गहने, कपड़े, बर्तन आदि) के लिए।
- ₹11,000: कन्या के बैंक खाते में नकद या चेक के रूप में।
- ₹6,000: सामूहिक विवाह आयोजन के लिए।
उद्देश्य
- गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता।
- बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकना।
- सामाजिक समरसता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।
कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश की पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे:
- निवास: कन्या और वर के अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- आयु:
- कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष।
- वर की आयु कम से कम 21 वर्ष।
- वर्ग: गरीब, निराश्रित, विधवा, तलाकशुदा, या परित्यक्ता महिलाएं।
- शर्तें:
- विवाह सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होना चाहिए।
- समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) पर पंजीकरण अनिवार्य।
- घर में शौचालय होना आवश्यक है (2024 से लागू नियम)।
- आय सीमा: कोई सख्त आय सीमा नहीं, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वालों को प्राथमिकता।
अपात्रता
- परिवार में आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी होने पर।
- यदि विवाह सामूहिक आयोजन में नहीं होता।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फॉर्म MP: डाउनलोड और आवेदन प्रक्रिया
कन्या विवाह योजना फॉर्म मध्य प्रदेश में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध है। नीचे आवेदन प्रक्रिया और फॉर्म डाउनलोड करने की जानकारी दी गई है:
कन्या विवाह योजना फॉर्म PDF डाउनलोड
- आधिकारिक लिंक: socialjustice.mp.gov.in पर जाएं।
- डायरेक्ट PDF लिंक: http://socialjustice.mp.gov.in/Portals/0/Order__46.pdf।
- विवरण: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग फॉर्म उपलब्ध हैं। उपयुक्त फॉर्म डाउनलोड करें।
- ग्रामीण क्षेत्र: ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत के लिए।
- शहरी क्षेत्र: नगर निगम/नगर पालिका के लिए।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: mpvivahportal.nic.in पर जाएं।
- पंजीकरण करें: “Application Form” या “Online Registration” पर क्लिक करें।
- समग्र आईडी दर्ज करें: समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) पर पंजीकृत समग्र आईडी और आधार/मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करें।
- फॉर्म भरें: कन्या और वर की व्यक्तिगत जानकारी, विवाह तिथि, और अन्य विवरण दर्ज करें।
- दस्तावेज अपलोड करें: स्कैन किए गए दस्तावेज (नीचे देखें) अपलोड करें।
- सबमिट करें: फॉर्म की समीक्षा करें और जमा करें। आवेदन संख्या नोट करें।
- सत्यापन: सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा आवेदन की जांच के बाद स्वीकृति दी जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- फॉर्म प्राप्त करें:
- नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, या नगर पालिका से फॉर्म लें।
- या http://socialjustice.mp.gov.in/Portals/0/Order__46.pdf से डाउनलोड करें।
- फॉर्म भरें: सभी आवश्यक जानकारी, जैसे कन्या और वर का नाम, आयु, समग्र आईडी, और विवाह तिथि दर्ज करें।
- दस्तावेज संलग्न करें: नीचे दिए गए दस्तावेज जोड़ें।
- जमा करें:
- ग्रामीण क्षेत्र: ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत में।
- शहरी क्षेत्र: नगर निगम, नगर पालिका, या नगर परिषद में।
- रसीद लें: आवेदन जमा करने की रसीद संभालकर रखें।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (कन्या और वर का)
- समग्र आईडी (कन्या और परिवार की)
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र (BPL कार्ड, यदि उपलब्ध हो)
- विवाह निमंत्रण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक (आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज फोटो (कन्या और वर की)
- विधवा/तलाकशुदा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- शौचालय प्रमाण पत्र (घर में शौचालय होने का प्रमाण)
CM कन्या विवाह योजना MP 2025 की विशेषताएं
- वित्तीय सहायता: ₹55,000 प्रति कन्या, जिसमें सामग्री और नकद शामिल।
- सामूहिक विवाह: सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए हिंदू और मुस्लिम विवाह एक मंच पर।
- सामाजिक प्रभाव: बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने में मदद।
- डिजिटल प्रक्रिया: mpvivahportal.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और स्थिति जांच।
- समय-सीमा: आवेदन विवाह तिथि से कम से कम 15 दिन पहले जमा करना होगा।
CM कन्या विवाह योजना MP 2025 तारीखें
2024-25 के लिए सामूहिक विवाह और निकाह की तारीखें:
- 2024: 26 नवंबर, 2 दिसंबर, 13 दिसंबर।
- 2025: 2 फरवरी, 3 फरवरी, 9 फरवरी, 14 फरवरी, 14 मार्च, 14 अप्रैल, 16 अप्रैल, 30 अप्रैल, 10 मई, 28 मई।
- निकाह के लिए:
- 24 नवंबर 2024 (गरीब नवाज कमेटी, बड़वाह)।
- 9 फरवरी 2025 (हेलो मुस्लिम समाज)।
नोट: सटीक तारीखों और आयोजनों के लिए mpvivahportal.nic.in या स्थानीय सामाजिक कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।
कन्या विवाह योजना स्थिति जांच
आवेदन की स्थिति जांचने के लिए:
- वेबसाइट पर जाएं: mpvivahportal.nic.in पर जाएं।
- स्थिति जांच विकल्प: “Application Status” या “Beneficiary List” पर क्लिक करें।
- विवरण दर्ज करें: समग्र आईडी, आवेदन संख्या, या आधार नंबर डालें।
- सबमिट करें: स्थिति देखें, जिसमें स्वीकृति, भुगतान, या अस्वीकृति की जानकारी होगी।
FAQs: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना MP से संबंधित प्रश्न
1. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना MP में कितनी राशि मिलती है?
- प्रत्येक कन्या को ₹55,000 (₹38,000 सामग्री, ₹11,000 नकद, ₹6,000 आयोजन)।
2. कन्या विवाह योजना फॉर्म PDF कहां से डाउनलोड करें?
- http://socialjustice.mp.gov.in/Portals/0/Order__46.pdf से डाउनलोड करें।
3. क्या व्यक्तिगत विवाह के लिए लाभ मिल सकता है?
- नहीं, लाभ केवल सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में उपलब्ध है।
4. आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
- विवाह तिथि से कम से कम 15 दिन पहले आवेदन जमा करना होगा।
5. हेल्पलाइन नंबर क्या है?
- सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश से संपर्क करें: socialjustice.mp.gov.in।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश 2025 गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों, विधवाओं, और तलाकशुदा महिलाओं के लिए एक वरदान है। कन्या विवाह योजना फॉर्म ऑनलाइन (mpvivahportal.nic.in) या ऑफलाइन (http://socialjustice.mp.gov.in/Portals/0/Order__46.pdf) उपलब्ध है। यदि आप पात्र हैं, तो समय पर आवेदन करें और सामूहिक विवाह तारीखों (2 फरवरी, 14 अप्रैल, आदि) का ध्यान रखें। यह योजना ₹55,000 की सहायता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है।
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