निर्माण श्रमिक योजना 2025: भारत में प्रमुख योजनाएं, पात्रता, लाभ, और आवेदन प्रक्रिया

निर्माण श्रमिक योजना भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाएं हैं, जो भवन और अन्य निर्माण कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (जैसे राजमिस्त्री, बढ़ई, पलस्तर, पेंटर, मजदूर आदि) के कल्याण के लिए बनाई गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा सहायता, आवास, और पेंशन जैसे लाभ प्रदान करना है। केंद्र सरकार की ई-श्रम कार्ड योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM), और श्रमिक सुलभ आवास योजना के साथ-साथ राज्य सरकारों की योजनाएं जैसे उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, हरियाणा भवन निर्माण श्रमिक कल्याण योजना, और महाराष्ट्र निर्माण श्रमिक योजना प्रमुख हैं। इस SEO-अनुकूल लेख में, हम निर्माण श्रमिक योजना 2025 के तहत प्रमुख योजनाओं, उनके लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे।

निर्माण श्रमिक योजना क्या है?

निर्माण श्रमिक योजना असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो भवन निर्माण, सड़क, पूल, और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कार्यरत श्रमिकों को वित्तीय, सामाजिक, और स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करती हैं। ये योजनाएं भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का नियमन) अधिनियम, 1996 के तहत संचालित होती हैं, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड स्थापित किए गए हैं। ये बोर्ड निर्माण कार्यों पर लगने वाले सेस (1-2%) से प्राप्त धन का उपयोग श्रमिकों के कल्याण के लिए करते हैं। केंद्र सरकार की ई-श्रम कार्ड योजना और PM-SYM ने निर्माण श्रमिकों को डिजिटल रूप से पंजीकृत कर उनके लाभों को और अधिक पारदर्शी बनाया है।

उद्देश्य

  • निर्माण श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
  • स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवर, और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करना।
  • आवास निर्माण और बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता।
  • बुढ़ापे में पेंशन और सामाजिक कल्याण।
  • श्रमिकों के परिवारों का जीवन स्तर सुधारना।

प्रमुख निर्माण श्रमिक योजनाएं

  1. केंद्र सरकार की योजनाएं:
    • ई-श्रम कार्ड योजना
    • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)
    • श्रमिक सुलभ आवास योजना
    • प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) – ग्रामीण/शहरी
  2. राज्य सरकार की योजनाएं:
    • उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
    • हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
    • महाराष्ट्र निर्माण श्रमिक कल्याण योजना
    • मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
    • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना
    • राजस्थान निर्माण श्रमिक कल्याण योजना
    • दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

प्रमुख निर्माण श्रमिक योजनाओं का विवरण

1. ई-श्रम कार्ड योजना

  • लॉन्च: अगस्त 2021, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा।
  • उद्देश्य: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (निर्माण श्रमिक सहित) का डिजिटल डेटाबेस बनाना और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना।
  • लाभ:
    • ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा (मृत्यु/पूर्ण अक्षमता), ₹1 लाख (आंशिक अक्षमता)।
    • PM-SYM के तहत ₹3,000 मासिक पेंशन (60 वर्ष के बाद)।
    • बच्चों की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप।
    • PMAY और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से लाभ।
    • डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सहायता।
  • पात्रता:
    • असंगठित क्षेत्र के श्रमिक (निर्माण, रेहड़ी-पटरी, घरेलू काम आदि)।
    • आयु: 16-59 वर्ष।
    • मासिक आय ₹15,000 से कम।
    • आधार और आधार-लिंक बैंक खाता।
  • आवेदन:
    • ऑनलाइन: eshram.gov.in पर।
    • ऑफलाइन: नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर।
    • प्रक्रिया: आधार, मोबाइल नंबर, और बैंक खाता विवरण जमा करें; ई-श्रम कार्ड डाउनलोड करें।
  • हेल्पलाइन: 14434।
  • स्रोत:,

2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)

  • लॉन्च: फरवरी 2019।
  • उद्देश्य: निर्माण श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन।
  • लाभ:
    • मासिक पेंशन ₹3,000 (60 वर्ष के बाद)।
    • मासिक अंशदान ₹55-₹200 (आयु के आधार पर, 18-40 वर्ष)।
    • सरकार द्वारा समान अंशदान।
    • लाभार्थी की मृत्यु पर पति/पत्नी को 50% पेंशन (₹1,500/माह)।
    • ई-श्रम कार्ड धारकों को अतिरिक्त लाभ (दुर्घटना बीमा, स्कॉलरशिप)।
  • पात्रता:
    • असंगठित क्षेत्र के श्रमिक।
    • आयु: 18-40 वर्ष।
    • मासिक आय ₹15,000 से कम।
    • EPFO, ESIC, या NPS का लाभार्थी न हो।
  • आवेदन:
  • हेल्पलाइन: 1800-267-6888।
  • स्रोत:

3. श्रमिक सुलभ आवास योजना

  • लॉन्च: विभिन्न राज्यों में, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश।
  • उद्देश्य: पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।
  • लाभ:
    • ₹1.5 लाख तक की सहायता राशि (DBT के माध्यम से)।
    • PMAY के तहत अतिरिक्त अनुदान।
    • कुछ राज्यों में ₹5-6 लाख तक सहायता (जैसे महाराष्ट्र)।
  • पात्रता:
    • संबंधित राज्य का निवासी।
    • निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत।
    • परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम।
    • भूखंड पर मालिकाना हक।
    • आधार और आधार-लिंक बैंक खाता।
  • आवेदन:
    • ऑनलाइन: संबंधित राज्य की श्रम विभाग वेबसाइट (जैसे shramevjayate.cg.gov.in)।
    • ऑफलाइन: CSC केंद्र या जिला श्रम कार्यालय।
  • हेल्पलाइन: संबंधित राज्य का श्रम विभाग।
  • स्रोत:,

4. उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

  • लॉन्च: 1996 के अधिनियम के तहत।
  • उद्देश्य: उत्तर प्रदेश के निर्माण श्रमिकों को कल्याणकारी लाभ।
  • लाभ:
    • महात्मा गांधी पेंशन योजना: 60 वर्ष के बाद पेंशन।
    • मृत्यु व दिव्यांगता सहायता: ₹2-5 लाख (मृत्यु/दुर्घटना के आधार पर)।
    • गंभीर बीमारी सहायता: ₹50,000 तक चिकित्सा सहायता।
    • शिक्षा सहायता: बच्चों के लिए स्कॉलरशिप (₹1,000-₹50,000)।
    • विवाह सहायता: बेटी के विवाह के लिए ₹51,000।
    • आवास सहायता: PMAY के तहत अतिरिक्त अनुदान।
    • दिवाली बोनस: ₹2,000-₹5,000।
  • पात्रता:
    • उत्तर प्रदेश का निवासी।
    • आयु: 18-60 वर्ष।
    • बोर्ड में पंजीकृत (90 दिन निर्माण कार्य)।
    • वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम।
  • आवेदन:
    • ऑनलाइन: upbocw.in पर।
    • ऑफलाइन: CSC केंद्र, जिला श्रम कार्यालय।
  • हेल्पलाइन: संबंधित जिला श्रम कार्यालय।
  • स्रोत:,,

5. हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

  • लॉन्च: 1996 के अधिनियम के तहत।
  • उद्देश्य: हरियाणा के निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं।
  • लाभ:
    • निर्वाह भत्ता: GRAP-IV के दौरान ₹2,539/सप्ताह (अकुशल श्रमिकों के लिए)।
    • मृत्यु सहायता: ₹5 लाख।
    • विवाह सहायता: ₹51,000।
    • शिक्षा सहायता: बच्चों के लिए ₹8,000-₹50,000।
    • चिकित्सा सहायता: ₹50,000 तक।
    • मकान निर्माण ऋण: ₹2 लाख तक।
  • पात्रता:
    • हरियाणा का निवासी।
    • बोर्ड में पंजीकृत।
    • आयु: 18-60 वर्ष।
    • वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम।
  • आवेदन:
    • ऑनलाइन: hrylabour.gov.in पर।
    • ऑफलाइन: CSC केंद्र या जिला श्रम कार्यालय।
  • हेल्पलाइन: 0172-2560226।
  • स्रोत:,,

6. महाराष्ट्र निर्माण श्रमिक कल्याण योजना

  • लॉन्च: महाराष्ट्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा।
  • उद्देश्य: निर्माण श्रमिकों को पेंशन और अन्य कल्याणकारी लाभ।
  • लाभ:
    • पेंशन: ₹12,000 वार्षिक (₹1,000/माह, 60 वर्ष के बाद)।
    • शिक्षा सहायता: बच्चों के लिए स्कॉलरशिप (₹10,000-₹50,000)।
    • विवाह सहायता: ₹20,000-₹50,000।
    • आवास सहायता: ₹5-6 लाख।
    • दिवाली बोनस: ₹2,000-₹5,000।
    • स्वास्थ्य सहायता: चिकित्सा खर्च के लिए ₹50,000 तक।
  • पात्रता:
    • महाराष्ट्र का निवासी।
    • बोर्ड में पंजीकृत (न्यूनतम 5 वर्ष)।
    • आयु: 18-60 वर्ष (पेंशन के लिए 60 वर्ष से अधिक)।
    • वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम।
  • आवेदन:
    • ऑनलाइन: आधिकारिक पोर्टल (जल्द लॉन्च होने की संभावना)।
    • ऑफलाइन: CSC केंद्र या श्रमिक कल्याण बोर्ड कार्यालय।
  • हेल्पलाइन: संबंधित जिला श्रम कार्यालय।
  • स्रोत:,

7. मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

  • लॉन्च: 1996 के अधिनियम के तहत, 2018 में संशोधित।
  • उद्देश्य: निर्माण श्रमिकों को आवास और कल्याणकारी लाभ।
  • लाभ:
    • मुख्यमंत्री आवास योजना: PMAY के साथ ₹1 लाख अतिरिक्त सहायता।
    • मृत्यु सहायता: ₹2-5 लाख।
    • शिक्षा सहायता: ₹5,000-₹50,000।
    • विवाह सहायता: ₹50,000।
    • स्वास्थ्य सहायता: ₹50,000 तक।
  • पात्रता:
    • मध्य प्रदेश का निवासी।
    • बोर्ड में पंजीकृत।
    • वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम।
  • आवेदन:
    • ऑनलाइन: labour.mp.gov.in
    • ऑफलाइन: CSC केंद्र या जिला श्रम कार्यालय।
  • हेल्पलाइन: संबंधित जिला श्रम कार्यालय।
  • स्रोत:,

8. छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना

  • लॉन्च: 11 जनवरी 2012।
  • उद्देश्य: निर्माण श्रमिकों को दीर्घकालिक कल्याणकारी सहायता।
  • लाभ:
    • ₹19.71 करोड़ की सहायता 38,200 श्रमिकों को (2025 तक)।
    • आवास, शिक्षा, और स्वास्थ्य सहायता।
    • पेंशन और दुर्घटना बीमा।
  • पात्रता:
    • छत्तीसगढ़ का निवासी।
    • बोर्ड में पंजीकृत।
    • आयु: 18-60 वर्ष।
  • आवेदन:
  • हेल्पलाइन: संबंधित जिला श्रम कार्यालय।
  • स्रोत:,

पात्रता मानदंड (सामान्य)

  • निवास: संबंधित राज्य का मूल निवासी।
  • आयु: 18-60 वर्ष (पेंशन के लिए 60 वर्ष से अधिक)।
  • श्रमिक स्थिति: निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत (90 दिन निर्माण कार्य)।
  • आर्थिक स्थिति: वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम (कुछ योजनाओं में ₹15,000/माह)।
  • दस्तावेज: आधार, आधार-लिंक बैंक खाता, और श्रमिक कार्ड/ई-श्रम कार्ड।
  • अन्य: EPFO, ESIC, या NPS का लाभार्थी न हो (PM-SYM के लिए)।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड: पहचान और e-KYC के लिए।
  • निवास प्रमाण पत्र: संबंधित राज्य का।
  • श्रमिक कार्ड/ई-श्रम कार्ड: बोर्ड में पंजीकरण का प्रमाण।
  • बैंक खाता पासबुक: आधार और NPCI से लिंक।
  • आय प्रमाण पत्र: BPL कार्ड या ₹2.5 लाख से कम आय का प्रमाण।
  • पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदक की।
  • मोबाइल नंबर: आधार से लिंक, OTP सत्यापन के लिए।
  • जाति प्रमाण पत्र: SC/ST/OBC के लिए (यदि लागू)।
  • भूखंड स्वामित्व प्रमाण: आवास योजनाओं के लिए।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
  2. पंजीकरण करें: “New Registration” या “Apply Online” पर क्लिक करें।
  3. विवरण दर्ज करें: नाम, आधार, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, और श्रमिक विवरण।
  4. दस्तावेज अपलोड करें: आधार, श्रमिक कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण।
  5. e-KYC: आधार OTP या बायोमेट्रिक सत्यापन।
  6. सबमिट करें: फॉर्म जमा करें और रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करें।
  7. स्थिति जांच: वेबसाइट पर “Application Status” से।

ऑफलाइन आवेदन

  1. केंद्र पर जाएं: नजदीकी CSC केंद्र, जिला श्रम कार्यालय, श्रमिक कल्याण बोर्ड, या ग्राम पंचायत
  2. फॉर्म लें: संबंधित योजना का आवेदन पत्र।
  3. विवरण भरें: सभी जानकारी और दस्तावेज संलग्न करें।
  4. जमा करें: उसी केंद्र पर।
  5. रसीद लें: आवेदन रसीद संभालकर रखें।
  6. सत्यापन: संबंधित अधिकारी दस्तावेज और पात्रता की जांच करेंगे।

स्थिति जांच

  1. वेबसाइट: संबंधित योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर “Application Status”।
  2. विवरण दर्ज करें: रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार, या मोबाइल नंबर।
  3. OTP सत्यापन: मोबाइल पर OTP।
  4. सबमिट करें: स्थिति (Approved, Pending, Rejected) देखें।
  5. हेल्पलाइन:
    • ई-श्रम: 14434।
    • PM-SYM: 1800-267-6888।
    • उत्तर प्रदेश: जिला श्रम कार्यालय।
    • हरियाणा: 0172-2560226।
    • मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र: संबंधित जिला श्रम कार्यालय।
    • दिल्ली: dbocwwb.delhi.gov.in

महत्वपूर्ण टिप्स

  • पंजीकरण: निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड या ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य।
  • e-KYC: आधार-लिंक मोबाइल और बैंक खाता जरूरी।
  • आधिकारिक पोर्टल: केवल सरकारी वेबसाइट्स (eshram.gov.in, upbocw.in) का उपयोग करें।
  • निःशुल्क प्रक्रिया: आवेदन निःशुल्क, CSC पर मामूली शुल्क हो सकता है।
  • नियमित अपडेट: श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण समय पर करें (जैसे उत्तर प्रदेश में सितंबर 2025 तक छूट)।
  • फर्जी योजनाओं से सावधान: X पर ₹5,000-₹9,000 मासिक सहायता के दावे फर्जी हो सकते हैं।
  • हेल्प डेस्क: हरियाणा में मंडल स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं।

FAQs: निर्माण श्रमिक योजना से संबंधित प्रश्न

1. निर्माण श्रमिक योजना का लाभ कौन ले सकता है?

  • असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिक (18-60 वर्ष), जो संबंधित राज्य के कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हों और जिनकी वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम हो।

2. ई-श्रम कार्ड के क्या लाभ हैं?

  • ₹2 लाख दुर्घटना बीमा, ₹3,000 मासिक पेंशन (PM-SYM), शिक्षा और आवास सहायता।

3. कितनी सहायता राशि मिलती है?

  • आवास: ₹1.5-6 लाख (राज्य के आधार पर)।
  • पेंशन: ₹1,000-₹3,000/माह।
  • मृत्यु/दिव्यांगता: ₹2-5 लाख।
  • शिक्षा/विवाह: ₹5,000-₹51,000।

4. आवेदन के लिए मुख्य दस्तावेज क्या हैं?

  • आधार, श्रमिक कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण, निवास प्रमाण, भूखंड स्वामित्व (आवास के लिए)।

5. यदि आवेदन रिजेक्ट हो जाए, तो क्या करें?

  • e-KYC, दस्तावेज, और पंजीकरण स्थिति जांचें। CSC केंद्र या हेल्पलाइन से संपर्क करें।

6. पंजीकरण नवीनीकरण कैसे करें?

  • संबंधित बोर्ड की वेबसाइट (जैसे upbocw.in) या CSC केंद्र पर। उत्तर प्रदेश में सितंबर 2025 तक नवीनीकरण पर छूट।

निष्कर्ष

निर्माण श्रमिक योजना 2025 असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार प्रदान करती है। ई-श्रम कार्ड, PM-SYM, श्रमिक सुलभ आवास योजना, और राज्य सरकारों की योजनाएं जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ की योजनाएं श्रमिकों को पेंशन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, और दुर्घटना बीमा जैसे लाभ दे रही हैं। यदि आप पात्र हैं, तो तुरंत eshram.gov.in या संबंधित राज्य की वेबसाइट पर पंजीकरण करें और ई-श्रम कार्ड बनवाएं। सुनिश्चित करें कि e-KYC और दस्तावेज पूर्ण हों। इन योजनाओं से न केवल आर्थिक सहायता मिलती है, बल्कि श्रमिकों और उनके परिवारों का जीवन स्तर भी सुधरता है।

इस लेख को अन्य जरूरतमंद निर्माण श्रमिकों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स या हेल्पलाइन से संपर्क करें।

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